BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION ( BPSC ) : VACENCY DETAILS
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Post Name
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Total Post
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ESSENTIAL QUALIFICATION
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Head Teachers in primary schools under Advertisement No.-25/2024 |
40247 |
- The competent authority to give minimum 08 years teaching experience certificate in government primary schools will be the District Education Officer.
- Age Limit : Max 58 Years
- More Eligibility Read the Notification.
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Principal in Higher Secondary Schools under Advertisement No.-26/2024 |
6061 |
- Domicile in Bihar State
- Master Degree with Minimum 50% Marks.
- B.Ed / B.A.Ed / B.Sc Ed : Exam Passed.
- Teacher Eligibility : TET Passed
- Experience Details : Read Notification
- More Eligibility : Read Notification
- 5 % percent relaxation will be given in the minimum prescribed marks for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/Backward Class/Disabled/Women and Economically Weaker Section.
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BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION ( BPSC ) DISTRICT WISE VACENCY DETAILS
For information about the number of seats according to the district, click on the advertisement number.
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Read Full Notification Before Apply Online
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Important Instruction : Adv,No-25/2024
- आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।
- आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
- कोई अन्यर्थी बिहार प्रारम्भिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लान नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाम बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमो एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:- (a) जाति प्रमाण-पत्र (b) स्थायी निवास संबंधित प्रमाण-पत्र
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी/ राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने बाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पन्त्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रगाण-पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सदक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
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Important Instruction : Adv,No-26/2024
- अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अन्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा
- ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से, मुदित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क गुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- आवेदक आवेदन पत्र भरने के पश्चात् पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उनके द्वारा गरी गई सभी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में अंकित हो गई है। अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवेदन पत्र में यदि किसी प्रविष्टि में कमी पाई जायेगी तो इसमें सुधार हेतु अन्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में आवेदक / अभ्यर्थी को नया फार्म (आवेदन पत्र) भरना होगा एवं इसके लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपूर्ण एवं गलत तथ्य / प्रविष्टि अंकित कर दी गई हो उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
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